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🇮🇳 भारत में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है? जानिए पूरी प्रक्रिया

🇮🇳 भारत में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है? जानिए पूरी प्रक्रिया

भारत एक संघीय गणराज्य है जिसमें राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार को यह अधिकार होता है कि वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लागू कर सके। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत संभव है।

🧾 राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है?

जब किसी राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहां की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है, तो राज्यपाल केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजता है। इसके आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और राज्य की सत्ता सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है।

⚖️ संविधान में क्या प्रावधान है?

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत:

🚨 किन कारणों से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है?

⚖️ न्यायिक निगरानी और S.R. बोम्मई केस

1994 में आए S.R. Bommai बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का उपयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा, बहुमत का परीक्षण विधानसभा के फ्लोर पर ही किया जाना चाहिए।

🗂️ कुछ चर्चित उदाहरण

🔚 निष्कर्ष

राष्ट्रपति शासन एक संवैधानिक प्रावधान है जो किसी राज्य में संकट की स्थिति में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार देता है। हालांकि, इसके दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशानिर्देश तय किए हैं।

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